सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई न करने व नाममात्र जुर्माना वसूलने पर दोनों राज्य सरकारों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, समय आ गया है कि केंद्र और दोनों राज्य सरकारों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उनका कृत्य अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन का मामला है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा, केंद्र की निष्क्रियता ने पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 को शक्तिहीन बना दिया और दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा रही।
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