लखनऊ। प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को कई मोर्चों पर बड़ी राहत दी है। वर्ष 17-18 से वर्ष 19-20 के बकाया टैक्स पर ब्याज और पेनाल्टी को सशर्त माफ किया गया है। इस फैसले से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की देयता खत्म होगी। दूसरी तरफ फ्रॉड वाले मामलों की जांच अवधि पांच साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दी गई है। इस संबंध में राज्य कर विभाग के विभिन्न संशोधनों को शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 को पास कर दिया। इसी के साथ एमनेस्टी स्कीम के जरिये वर्ष 17-18, 18-19 और 19-20 के टैक्स विवाद हल करने का रास्ता खुल गया।
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