IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट की जगह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नए कानून
Rising Indore|23 August 2023
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत 3 नए कानूनों का मकसद न्याय और अधिकारों का संरक्षण है।
राजीव कुमार
IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट की जगह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नए कानून

संसद का मानसून सत्र बीत गया है। इस सत्र में मणिपुर के साथ ही कई और भी महत्वपूर्ण मुद्दे सुर्खियों में रहे, लेकिन संसद का ये सत्र भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से ऐतिहासिक माना जाएगा। इस सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के आधार स्तंभ के तौर पर महत्वपूर्ण तीन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश किया। बाद में इन तीनों विधेयकों को गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। संसदीय समिति इन विधेयकों के हर पहलू और उपबंधों पर विचार कर संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इन विधेयकों के जरिए बनने वाले कानून अंग्रेजी हुकूमत की ओर से बनाए गए और ब्रिटिश संसद से पारित इंडियन पीनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (1898) और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह लेंगे।

अब इन कानूनों का स्वरूप और नाम दोनों बदल जाएगा। इंडियन पीनल कोड का नया नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का नया नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। इसके साथ ही इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम होगा। यहां पर गौर करने वाली बात है कि इन कानूनों का अंग्रेजी में भी यही नाम होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयकों को पेश करते वक्त इनकी जरूरत और बदलाव से जुड़े पहलुओं और उनके महत्व पर भी विस्तार से सरकार का पक्ष रखा।

क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का आधार - देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये तीनों कानून कितने महत्वपूर्ण हैं, ये इसी से समझा जा सकता है कि इन तीनों कानूनों के दायरे में ही देश में अपराध से जुड़ी प्रक्रिया का निपटारा होता है। यानी अपराध दर्ज होने से लेकर न्याय और सजा मिलने तक का सफर इन तीनों कानूनों पर ही आधारित है। हम कह सकते हैं कि इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट ही वो रीढ़ है, जिस पर भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था टिका है।

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